ज्ञानवापी मस्जिद मामला : “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग आदेश पर सुको ने लगाई रोक

“वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को सुको ने टाल दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग आदेश पर सुको ने लगाई रोक

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्बन डेटिंग के निर्देश वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है। इस केस की सुनवाई अब 22 मई को होगी।  

मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले हम परिस्थिति को देखेंगे। हमें इस मामले में बेहद सावधानी से डील करना होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थ के बाद से कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति मिलने पर बारीकी से जांच की जाएगी, आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा।

बिना क्षति कार्बन डेटिंग जांच संभव- एएसआई

कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग से जांच की जा सकती है। क्योंकि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। एएसआई ने कहा था- बिना क्षति शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है।

इंतजामिया कमेटी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट

हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था, जिसमें एएसआई ने कोर्ट में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वाराणसी की निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।

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