मानहानि मामले में Sanjay Raut को 15 दिनों की कैद, साथ ही जुर्माना..

मानहानि के मामले में शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है।

मानहानि मामले में Sanjay Raut को 15 दिनों की कैद, साथ ही जुर्माना..
Sanjay Raut sentenced to 15 days imprisonment along with fine in defamation case..

मुंबई, जनजागरुकता डेस्क। मानहानि के मामले में शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय (Sanjay Raut) राउत को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपये के मानहानि का दावा किया था।

इस मामले में सिवड़ी अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने संजय राउत (Sanjay Raut) को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मेधा सोमैया ने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत (Sanjay Raut) ने उनके और उनके पति के खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। शिकायत में यह भी कहा गया कि "आरोपी द्वारा मीडिया में दिए गए बयान पूरी तरह से मानहानिकारक थे और इनका उद्देश्य आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को नुकसान पहुंचाना था।"

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