New Year Celebration के लिए गाइडलाइन जारी, 20 जगह बनेंगे चेक प्वाइंट..
बता दें कि, जिले में 31 दिसंबर की रात नए साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) के लिए गाइडलाइन (guideline) जारी कर दिया गया हैं।
रायपुर, जनजागरूकता। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य के रायपुर (Raipur) जिले में 31 दिसंबर की रात नए साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) के लिए गाइडलाइन (guideline) जारी कर दिया गया हैं। बता दें नए साल के जश्न पार्टी के लिए 15 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब ने अनुमति मांगी है। सभी को अनुमति तो दी जा रही है। वहीं आदेश के अनुसार, न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) के दौरान रात 12.30 बजे से एक बजे तक शराब पिलाने की अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं, म्यूजिक सिस्टम बंद न करने की दशा में साउंड इतना धीमा करना होगा, ताकि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई न दे। मंगलवार को एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह (Dr. Lal Umed Singh) ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर जानकारी दी।
बता दें कि, 31 दिसंबर की रात नए साल पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) के लिए 20 जगह पर चेक प्वाइंट बनाया जायेगा। शहर में नए साल में जिन-जिन बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में नए साल पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। इतना ही नहीं तीन सवारी या नशे में गाड़ी चलाने वालों की सीधे गाड़ी जब्त की जाएगी। दरअसल, 31 दिसंबर की रात नए साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) के दिन सभी नशे कर गुडागर्दी करने वालो पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं जारी गाइडलाइन-
- 20 चेक प्वाइंट पर ब्रीथ एनालाइजर से नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच होगी।
- होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबे तय समय पर बंद नहीं हुए, तो लाइसेंस निरस्त।
- जहां आयोजन होंगे, वहां के संचालकों को ही पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।
- सड़कों पर या कार में शराब पीने वालों के खिलाफ तुरंत दर्ज होगी एफआइआर।
- होटल में रुकने वालों की जानकारी रखनी होगी, नहीं रखने पर होगी कार्रवाई।