संसद विशेष सत्र : अगर ऐसा हुआ ..तो सीजी विस में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 29 सीटें

तीन दशक बाद महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह देश के लिए अच्छा निर्णय है।

संसद विशेष सत्र : अगर ऐसा हुआ ..तो सीजी विस में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 29 सीटें

नई दिल्ली/रायपुर, जनजागरुकता। संसद का पांच दिनी विशेष सत्र चल रहा है। जहां महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह देश के लिए अच्छा निर्णय है। महिलाओं को उनके अधिकार में वृद्धि होगी। चर्चा के बाद अगर बिल पास हो जाता है तो 3 दशक के संघर्ष के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा।

संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ों के अनुसार विधानसभा की 29 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि बिल में प्रस्तावित कानून के मुताबिक इसके लिए 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा।

कोटा तब लागू होगा जब परिसीमन हो जाए

बता दें कि बिल पास होने के बाद बहुत सी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। विधेयक के कानून बनने के बाद पहले परिसीमन होगा, इसके बाद ही महिला आरक्षण कोटा लागू किया जा सकता है। बता दें कि परिसीमन अगली जनगणना के बाद ही होगा और जनगणना 2027 में होने के आसार हैं। 2002 में संशोधित अनुच्छेद 82 के मुताबिक परिसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद हुई पहली जनगणना के आधार पर की जा सकती है।

अभी 29 सीटें अजजा वर्ग व 10 अजा के लिए

बिल के अनुसार आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 29 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण होने के बाद आरक्षित सीटों पर क्या समीकरण बनते हैं, इसके लिए अगले परिसीमन होने तक इंतजार करना होगा।

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