Aircel-Maxis मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर High Court ने लगाई रोक..

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

Aircel-Maxis मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर High Court ने लगाई रोक..
"High Court stays trail court proceedings Aircel-Maxis case."

दिल्ली, जनजागरूकता डेस्क। एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग (Aircel-Maxis money laundering) मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग (Aircel-Maxis money laundering) मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया और चिदंबरम की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी द्वारा उनके और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।" उन्होंने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे।

दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी। इसे लेकर दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की थी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने याचिका पर आंशिक सुनवाई की थी और आज 20 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखी।

चिदंबरम की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन चलाने की अनुमति मिले बिना ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसेवक थे, ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की जरूरत है। लेकिन ईडी के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

बता दे, 23 मार्च, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों से जुड़े मामलों में पी. चिदंबरम (P Chidambaram) और कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दी थी। साथ ही 27 नवंबर 2021 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया था। ईडी की ओर से दाखिल केस में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।janjaagrukta.com