High Court : पूर्व कुलपति प्रो पाटिल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी आदेश को हाई कोर्ट ने किया ख़ारिज
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो एस के पाटिल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी आदेश को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
बिलासपुर, जनजागरुकता। इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो एस के पाटिल पर निचली अदालत द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर जाँच के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। प्रफेसर पाटिल पर 2018 में कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद तिवारी द्वारा निचली अदालत में केस दायर किया गया था जिसमें उन पर बैक डेट में चेक जारी कर आर्थिक अनियमितता एवं धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में निचली अदालत ने बिना कोई सुनवाई किये प्रो पाटिल पर FIR कर जाँच के आदेश जारी कर दिए थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर स्टे प्रदान कर प्रो पाटिल पर किसी भी कार्यवाही पर रोक लगायी गयी थी।
इस मामले में दिनांक 09/05/2024 को अंतिम निर्णय देते हुए बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति रजनी दुबे ने कहा कि इस मामले में, यह स्पष्ट है कि मामले की जांच पुलिस थाना-तेलीबांधा, राज्य आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई थी और दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि प्रफेसर पाटिल द्वारा कोई अनियमितता या अवैधता नहीं की गई है, लेकिन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 8-5- 2018 के आदेश के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने से कोई रिपोर्ट तलब किए बिना, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
अतः, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदकों के खिलाफ आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई एजेंसियों ने पहले ही मामले की जांच की है और कथित अनियमितता में उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई है अतः निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा पारित 8-5-2018 के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।