श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

पिछले फैसले में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़े सभी मामले जो निचली अदालत में चल रहे वे सभी हाईकोर्ट में चलेंगे। इस फैसले को चुनौती देते हुए 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की गई है।

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि इस विवाद से जुड़े सभी मामले जो निचली अदालत में चल रहे वे सभी हाईकोर्ट में चलेंगे। 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

ईदगाह समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और कहा था कि इस मामले से संबंधित सभी मुकदमे अब उच्च न्यायालय में चलेंगे।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग

शाही ईदगाह मस्जिद समिति की सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। इतना ही नहीं उच्च न्यायालय का फैसला, याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को नकार देता है क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को छीन लेता है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही केवियट याचिका दाखिल कर रखी है।

शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने मांग कर रहा है हिंदू पक्ष

हिंदू पक्ष ईदगाह को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताते हैं। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और यह जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग कर रहा है। हिंदुओं का यह दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया था। इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मथुरा में कुल 13.37 ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है। दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास करीब 10.9 एकड़ का और शाही ईदगाह के पास ढाई एकड़ पर मालिकाना हक है।

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