High Court: IPS GP Singh को मिली बड़ी राहत, FIR को निरस्त..

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल (Chief Justice Ramesh Sinha and Justice Ravindra Agarwal) की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को निरस्त कर दिया है।

High Court: IPS GP Singh को मिली बड़ी राहत, FIR को निरस्त..
High Court: IPS GP Singh को मिली बड़ी राहत, FIR को निरस्त..

रायपुर, जनजागरूकता। आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में फंसे आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल (Chief Justice Ramesh Sinha and Justice Ravindra Agarwal) की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से परेशान करने के लिए झूठे केस दर्ज कर फंसाया गया है। किसी भी केस में उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। 

दरअसल, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) के खिलाफ 2021 में ACB ने सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए थे। इसके बाद जीपी सिंह (GP Singh) पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था।

बता दें,  कैट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) की बहाली की अपनी तरफ से हरी झंडी पहले ही दे दी है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता से इस बारे में उनकी राय मांगी थी। बताते हैं, महाधिवक्ता ने अपनी टीप में लिखा है कि, इस केस में कैट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई तुक नहीं है। महाधिवक्ता की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार ने फाइल पिछले सप्ताह भारत सरकार को भेज दिया। चूकि, आईपीएस का मसला मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है और इसी ने फोर्सली रिटायमेंट की कार्रवाई की थी। तो, पोस्टिंग का आदेश भी यही विभाग निकालेगा।janjaagrukta.com