अवैध खनन मामलाः झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी।

अवैध खनन मामलाः झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। माइनिंग लीज मामले में दाखिल केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। 

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित मंगलवार यानी 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आखिरी कार्यदिवस के दिन जस्टिस यूयू ललित लगातार बड़े फैसले लिए हैं। शीर्ष अदालत ने शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें उसने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था।

इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 17 अगस्त को इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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