नशे की हालत में मतदान सामग्री लेने पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित

निलंबन की अवधि में श्री नेताम नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

नशे की हालत में मतदान सामग्री लेने पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित
नशे की हालत में मतदान सामग्री लेने पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित

दुर्ग, जनजागरुकता। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण अशोक कुमार नेताम, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 के नियम 09(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन की अवधि में श्री नेताम नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

गौरतलब है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग में 10 फरवरी 2025 को मतदान सामग्री वितरण के दौरान, अशोक कुमार नेताम की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 में मतदान केंद्र क्रमांक 02 के पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। मतदान सामग्री प्राप्त करने के दौरान, सेक्टर अधिकारी (सेक्टर क्रमांक 01) ने उन्हें भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में नशे की हालत में पाया और इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया गया है।janjaagrukta.com