EPFO : पीएफ अकाउंट को मर्ज करने का ये है आसान तरीका, घर बैठे ही कर सकते हैं यह काम..
अगर आपके पीएफ खाते में पैसा काफी दिनों से जमा नहीं हो रहा है या फिर निकाला नहीं जाता है, तो ईपीएफओ के अनुसार 36 महीने बाद इसे बंद कर दिया जाएगा. ईपीएफओ इसे अनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल देगा. इसका मतलब है कि अब आपका पीएफ अकाउंट चालू नहीं हैं.
नईदिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। अगर आप पीएफ खाताधारक (PF Account Holder) है और आपके पास दो या उससे अधिक खाते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट को मर्ज (PF Account Merge) करना चाहिए. पीएफ अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान है और इसे ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं. पीएफ खातों को एक में मर्ज (PF Account Merge Online) करने के बाद मिलने वाले ब्याज का पैसा अधिक होगा.
इसके अलावा, अगर आप अपने पीएफ खातों को मर्ज (PF Account Merge) करते हैं तो आपको अलग-अलग अकाउंट के लिए बार-बार लॉगिन या अपडेशन संबंधी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही आपके समय की भी बचत होगी. EPFO कार्यालय के अलावा आप घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से दो खातों को एक में मर्ज कर सकते हैं.
पीएफ अकाउंट को मर्ज करना क्यों जरूरी
अगर आप कोई नई कंपनी में नौकरी ज्वॉइन करते हैं और अपना पुराना UAN नंबर देते हैं, तो नए खाते के तहत आपका पुरान खाता जुड़ नहीं पाता. इसका मतलब है कि पुराना खाते में जमा फंड नए खाते में जमा नहीं हो पाएगा. ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में ऐड करने के लिए पीएफ अकाउंट को मर्ज करना जरूरी है.
दो या उससे अधिक ईपीएफ अकाउंट कैसे करें लिंक
- सबसे पहले EPFO की के अधिकारिक पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा.
- अब ऑनलाइन सर्विस के अंदर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट को सेलेक्ट करें.
- स्क्रीन पर आपकी पर्सनल जानकारी दिखेगी, जिसमें आपके दोनों अकाउंट की जानकारी दी जाएगी.
- आपको पुराने अकाउंट, नए अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए पुराने या नए इंप्लॉयर से अटेस्ट कराना होगा.
- अपना पुराना मेंबर आईडी, पुराना पीएफ अकाउंट नंबर और पुराना UAN डालें और फिर गेट डिटेल पर टैब करें क्लिक करें.
- अब ओटीपी दर्ज करके आगे बढ़ें, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी.
- वर्तमान के एम्प्लॉयर से अप्रूव कराने के बाद पुराना अकाउंट नए अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा.
इतने दिनों में बंद हो जाता है पीएफ अकाउंट
अगर आपके पीएफ खाते में पैसा काफी दिनों से जमा नहीं हो रहा है या फिर निकाला नहीं जाता है, तो ईपीएफओ के अनुसार 36 महीने बाद इसे बंद कर दिया जाएगा. ईपीएफओ इसे अनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल देगा. इसका मतलब है कि अब आपका पीएफ अकाउंट चालू नहीं हैं.