कार्रवाई : शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 10 हजार जुर्माना..
यातायात नियमों का उलंघन्न करने वाले 58 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर 17 हजार 400 रूपये शुल्क लिया गया एवं उन्हें यातायात नियमों का पालन करने समझाईश दी गई।
सक्ती, जनजागरुकता। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिये यातायात पुलिस के द्वारा क्षेत्र में पहल की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चालक को न्यायालय में पेश किया जहां उससे 10 हजार रूपये जुर्माना वसूल किया गया। वहीं यातायात नियमों का उलंघन्न करने वाले 58 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर 17 हजार 400 रूपये शुल्क लिया गया एवं उन्हें यातायात नियमों का पालन करने समझाईश दी गई।
वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की जांच की जा रही है। इस दौरान एक हाईवा का चालक शराब पीकर वाहन चलाते मिला। जिस पर वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 मोटर ह्वीकल एक्ट के तहत 10 हजार रूपये का संमन शुल्क काटा गया है।
इसके अलावा क्षेत्र के दुर्घटना स्थल का लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, सेतु निमार्ण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं आम जनता के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के तकनिकी कारणों का पता लगाकर निराकरण करने कार्रवाई की जा रही है। यातायात मित्र बनाकर लोगों में यातायात नियमों की जानकारी देकर दुर्घटना होने पर तत्काल घायलों का उचित ईलाज के लिए पुलिस, डायल 112, 108 वाहन को सूचना देने मोबाईल नंबर देकर जागरूक किया जा रहा है।