बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दो ट्रैफिक पुलिस का DSP ने काटा चालान

ट्रैफिक नियम पालन कराने वाले (पुलिस अधिकारी) यदि नियमों को नहीं मानते है तो उनकी सजा दोगुना होगी। इसलिए दोनों कर्मियों से 500 की जगह 1000-1000 रुपये फाइन लिया गया।

बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दो ट्रैफिक पुलिस का DSP ने काटा चालान
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रायपुर, जनजागरुकता। रायपुर में लोकसभा चुनाव मतगणना के दिन यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले दो ट्रैफिक पुलिस का चालान कटकर दोगुना फाइन वसूला। दरअसल, काउंटिग स्थल सेजबहार में यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी। यातायात थाना से दो कर्मचारी एक प्रधान आरक्षक एवं एक आरक्षक अपने दोपहिया वाहन में बिना हेलमेल लगाए ड्यूटी पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने दोनों को हेलमेट नहीं लगाने का कारण पूछा, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों पर 1000-1000 रुपये का चालान कटा गया।

यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन नए मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि ट्रैफिक नियम पालन कराने वाले (पुलिस अधिकारी) यदि नियमों को नहीं मानते है तो उनकी सजा दोगुना होगी। इसलिए दोनों कर्मियों से 500 की जगह 1000-1000 रुपये फाइन लिया गया।

रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने जिले में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारी को वर्दी की हालत में बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने और कार चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए है। साथ ही सभी से ट्रैफिक रुल का पालन कर कहा है।

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