कार्रवाई: हाई कोर्ट ने जारी किया निर्देश, मवेशी खुलें में छोड़ा तो पशु मालिको पर होगी कानूनी कार्रवाई
इस दौरान हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद नगर निगम ने सड़क पर घूमने वाले मवेशी पकड़ने का अभियान छेड़ दिया है। ऐसे पशु मालिक जो अपने पशुधन को खुले में छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लिया जाएगा।
बिलासपुर, जनजागरुकता। हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि, पशु मालिक द्वारा अपने जानवरो को खुलें में छोड़ा तो अब कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद नगर निगम ने सड़क पर घूमने वाले मवेशी पकड़ने का अभियान छेड़ दिया है। बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक 300 से ज्यादा मवेशी पकड़े जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं निगम कमिश्नर अमित कुमार ने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिया हैं।
इस दौरान अभियान के तहत अब ऐसे पशु मालिक जो अपने पशुधन को खुले में छोड़ देते हैं उनके खिलाफ नगरीय निकाय अधिनियम 358 के अनुच्छेद 2 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लिया जाएगा।
बताया जा रहा कि, निगम कमिश्नर अमित कुमार के कड़े निर्देश के बाद मवेशी पकड़ने वाली टीम सुबह व रात में विशेष अभियान चलाकर मवेशी पकड़ रही है। साथ ही पशुपालकों को समझाया जा रहा है कि वे अपने पशु को न छोड़ें और पालन-पोषण करें। वहीं अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा कि, पशु को सड़क पर नहीं छोड़ने से सड़क यातायात प्रभावित नहीं होगा। साथ ही मवेशियों की सड़क दुर्घटना में मौत भी नही होगी। वहीं निगम कमिश्नर ने पशुपालकों से अपील भी की है कि, अपने पशुधन को अपने गोठानों में रखकर चारा-पानी की व्यवस्था करें।