औचक निरीक्षण में कमियां पायी गयी, मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित

औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई।

औचक निरीक्षण में कमियां पायी गयी, मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित

कोण्डागांव, जनजागरुकता। खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम के द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांच एवं कय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण के लिए मेडिकल स्टोरों का लगातार निरीक्षण कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिसके लिए उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा बोरगांव में संचालित शांतिहरि मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई। औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई। फर्म में बिल बुक एवं शेड्युल एच-1 रजिस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। मौके पर फार्मासिस्ट भी अनुपस्थित पाया गया। जिसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था किन्तु फर्म के संचालक का जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म का ड्रग लायसेंस सात दिवस के लिए निलंबित किया है।

इसी प्रकार कोण्डागांव शहर में संचालित सिद्धी विनायक मेडिकल स्टोर्स से डायबिटीज के ईलाज में काम आने वाली दवाई सिटाग्लीप्टीन की गुणवत्ता जांच हेतु सैंपल राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहीं अन्य 02 मेडिकल स्टोर्स कृष्णा मेडिकल स्टोर्स धनोरा एवं छत्तीसगढ़ मेडिकोज माकड़ी को निरीक्षण में अनियमितताएं पाये जाने एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर फर्म का ड्रग लायसेंस सात-सात दिवस के लिए निलंबित किया गया है। इस दौरान औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे ने बताया कि औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधि, एमटीपी किट जैसे औषधियों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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