कानफोड़ू आवाज से निर्देशों का उल्लंघन, 12 डीजे जप्त

धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान रात तक डीजे पार्टियां ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैलाते रहे। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की।

कानफोड़ू आवाज से निर्देशों का उल्लंघन, 12 डीजे जप्त

रायपुर, जनजागरुकता। राजधानी में महीनेभर के अंदर अनेक धार्मिक सहित अन्य आयोजन, उत्सव हुए। धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान रात तक डीजे पार्टियां ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैलाते रहे। इससे आम लोग खासे परेशान होते रहे। मामले की शिकायत लगातार शासन-प्रशासन से की जाती रही। मामले पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की है।

डीजे व धुमाल के संचालकों की ऐसी हरकत पर आम जनता से लगातार शिकायत व नाराजगी के बाद मामले को गम्भीरता से लिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए पूरा यंत्र जप्त कर लिया गया है।

तीन थाना क्षेत्रों में गाड़ियों के साथ वाद्ययंत्र जप्त

ध्वनियंत्रों के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कल रात थाना गुढ़ियारी, सरस्वती नगर, कोतवाली एवं टिकरापारा क्षेत्र में की गई। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे/धुमाल संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन किया गया। निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डीजे/धुमाल बजाते पाया गया। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया। इसके तहत 12 डीजे/धुमाल संचालकों के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उनके कब्जे से 12 नग चारपहिया वाहन, 96 नग बॉक्स, 43 नग पोंगा, जनरेटर सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त की गई।

उत्सव से पहले डीजे संचालकों को बताया गया था नियम

बता दें कि उत्सव से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक लेने कहा था। जहां बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित किया गया है। पर भी डीजे संचालकों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे आमजन कानफोड़ू आवाज से खासे परेशान रहे।

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