मानहानि मामले में Shivraj समेत BJP के 3 नेताओं को मिली राहत, Supreme Court ने व्यक्तिगत पेशी से दी छूट..
तन्खा (Tankha) ने पंचायत और निकाय चुनावों में रोटेशन और परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का रुख किया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी।
दिल्ली, जनजागरूकता डेस्क। सोमवार को मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister and former Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan), बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (BJP State President VD Sharma) और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Former Minister Bhupendra Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहत दे दी। अदालत ने बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्ण तन्खा (Vivek Krishna Tankha) को नोटिस जारी किया, जिन्होंने जबलपुर (Jabalpur) में एमपीएमएलए कोर्ट (MPMLA Court) में 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मानहानि शिकायत दायर की थी।
बता दे, तन्खा (Tankha) ने शिवराज (Shivraj) पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) पंचायत चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी मांग खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री मामले को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तीनों ने मीडिया में उनके खिलाफ बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यह विवाद तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2021 में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया। तन्खा (Tankha) ने पंचायत और निकाय चुनावों में रोटेशन और परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का रुख किया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। janjaagrukta.com