कार्रवाई : अवैध धान परिवहन पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

धान के परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज व्यापारी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त वाहन में रखे गये 32 बोरी धान को कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत जप्त किया गया।

कार्रवाई : अवैध धान परिवहन पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

दंतेवाड़ा, जनजागरुकता। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं खाद्य विभाग द्वारा अवैध धान के परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी क्रम में  दिनांक 07 जनवरी 024 को खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और कृषि उपज मंडी गीदम की संयुक्त टीम द्वारा व्यापारी भगवानदीन पासवान के वाहन क्रमांक सीजी 18 एन 2523 को कुआकोंडा थाने के समीप रोका गया जिसमें व्यापारी भगवानदीन पासवान के द्वारा 32 बोरी धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था। व्यापारी से धान के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त धान को जगरगुंडा जिला सुकमा से लाया जाना बताया गया। धान के परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज व्यापारी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त वाहन में रखे गये 32 बोरी धान को कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत जप्त किया गया।

इस कार्रवाई में महेश कश्यप (तहसीलदार कुआकोंडा), भास्कर शर्मा (थाना प्रभारी कुआकोंडा), प्रमोद सोनवानी (खाद्य निरीक्षक कुआकोंडा), सचिन कुमार (खाद्य निरीक्षक कटेकल्याण) और बालमुकुंद यादव (मंडी उपनिरीक्षक गीदम) शामिल रहे।

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