Supreme Court का बड़ा फैसला: 40% से कम दिव्यांगों को भी मिलेगी परीक्षा में सहायक (स्क्राइब) की सुविधा

याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि विकास कुमार केस में दिए गए फैसले के बावजूद परीक्षा प्राधिकरण ‘बेंचमार्क विकलांगता’ के आधार पर स्क्राइब देने से मना कर रहे थे।

Supreme Court का बड़ा फैसला: 40% से कम दिव्यांगों को भी मिलेगी परीक्षा में सहायक (स्क्राइब) की सुविधा
Supreme Court का बड़ा फैसला: 40% से कम दिव्यांगों को भी मिलेगी परीक्षा में सहायक (स्क्राइब) की सुविधा

दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवारों को भी परीक्षा में सहायक (स्क्राइब) की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय विकास कुमार बनाम UPSC मामले में दिए गए फैसले के आधार पर लिया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब लिखने में असमर्थ उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा देने के लिए बेंचमार्क विकलांगता 40% या उससे ज्यादा होना आवश्यक नहीं होगा।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल समस्या से ग्रस्त है और उसकी विकलांगता 25% है। बावजूद इसके, उसे IBPS, SBI, SSC, BSSC और भारत सरकार के दिव्यांगजन विभाग से स्क्राइब की सुविधा देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उसकी विकलांगता 40% से कम थी। याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि विकास कुमार केस में दिए गए फैसले के बावजूद परीक्षा प्राधिकरण ‘बेंचमार्क विकलांगता’ के आधार पर स्क्राइब देने से मना कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 अगस्त 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक संशोधन लागू करने के लिए नोडल एजेंसी (Ministry of Social Justice and Empowerment) को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी परीक्षा प्राधिकरणों (IBPS, SBI, SSC, BSSC, UPSC) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करें। साथ ही शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने और शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने की बात भी कही, ताकि उम्मीदवार पहले ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

यह फैसला दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों को सशक्त करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब जो भी उम्मीदवार लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें बिना किसी बाधा के स्क्राइब की सुविधा मिलेगी, चाहे उनकी विकलांगता 40% से कम क्यों न हो।janjaagrukta.com