क्या DGCA से लइसेंस लेकर ड्रोन ट्रेनिंग अकादमी चला रही ITM University ?
आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग अकादमी (ITM Drone Training Academy) प्रदेश की पहली ड्रोन ट्रेनिंग अकादमी है जो सात दिनों के प्रशिक्षण में ड्रोन दीदी और ड्रोन पायलट तैयार करेगी। 31 अगस्त को प्रदेश के वित्त मंत्री ओ. पी चौधरी ने इसकी शुरुआत की.
रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के नवा रायपुर स्थित आईटीएम यूनिवर्सिटी (ITM University) ने छात्रों के लिए एक अच्छी पहल करते हुए एरीज एग्रो लिमिटेड (Aries Agro Limited के सहयोग से स्थापित आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग अकादमी (ITM Drone Training Academy) की शुरुआत की है. आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग अकादमी (ITM Drone Training Academy) प्रदेश की पहली ड्रोन ट्रेनिंग अकादमी है जो सात दिनों के प्रशिक्षण में ड्रोन दीदी और ड्रोन पायलट तैयार करेगी। 31 अगस्त को प्रदेश के वित्त मंत्री ओ. पी चौधरी ने इसकी शुरुआत की.
वही, खबर है कि आईटीएम यूनिवर्सिटी ( ITM University) बगैर लाइसेंस लिए धड़ल्ले से ड्रोन की क्लासेस कॉलेज प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही है, जबकि ड्रोन के लिए डीजेसीए द्वारा लाइसेंस लिया जाता है जिसके बाद ही संस्था इसे चला सकती है। लेकिन आईटीएम यूनिवर्सिटी (ITM University) द्वारा न ही लाइसेंस लिया गया है और ना ही इनके पास योग्य फैकेल्टी है,जो ड्रोन की पढ़ाई करवा सके। प्रबंधन द्वारा मोटी रकम लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
दरअसल, भारत में डीजीसीए अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन यानी RPTO के लाइसेंस के बिना ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट नहीं खोला जा सकता है. DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का नाम सार्वजनिक रूप से DGCA की ऑफिसियल वेबसाइट डिजीटल स्काइ पर उपलब्ध है. जहां पर इनका नाम लिस्ट में नहीं है । ड्रोन नियम 2021 के अनुसार, वाणिज्यिक उद्देश्य वाले ड्रोन - सूक्ष्म, लघु, मध्यम या बड़े - को उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ड्रोन पायलट बनने के लिए सबसे पहले भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा अधिकृत (RPTO) संस्थान से प्रशिक्षण लेना और ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करना शामिल है। प्रशिक्षण मॉड्यूल और विधियाँ डीजीसीए द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तथा वास्तविक प्रशिक्षण और परीक्षाएँ डीजीसीए द्वारा अधिकृत आरपीटीओ द्वारा संचालित की जाती हैं। पायलटों को बुनियादी रेडियो टेलीफोनी (आरटी) तकनीकों, उड़ान योजना और संचालन के क्षेत्र के लिए विशिष्ट ड्रोन नियमों और विनियमों आदि पर प्रशिक्षित किया जाता है।
बता दे कि , डीजीसीए के अनुसार बिना RPTO लाइसेंस के पायलट ट्रेनिंग करना एक अपराध है। बिना RPTO लाइसेंस के किसी भी संस्था के कैंपस को डीजीसीए अप्रूव्ड संस्था बोलकर छात्रों को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग करना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन के नियमों के विरुद्ध है। आईटीएम यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री के ड्रोन दीदी योजना का दुरुपयोग कर रही है |
हालांकि , यूनिवर्सिटी फैकल्टी ने दवा किया है कि उनके द्वारा चलाई जा रही ड्रोन क्लासेज DGCA द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही संचालित की जा रही है.