बाल विवाह से छह महीने पहले रुका नाबालिग का Shadi, महिला बाल विकास विभाग की कार्रवाई

शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच में लड़की की उम्र निर्धारित मानक से कम पाई गई, जिससे यह बाल विवाह का स्पष्ट मामला बन गया।

बाल विवाह से छह महीने पहले रुका नाबालिग का Shadi, महिला बाल विकास विभाग की कार्रवाई
बाल विवाह से छह महीने पहले रुका नाबालिग का Shadi, महिला बाल विकास विभाग की कार्रवाई

छत्तीसगढ़, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम बुड़गहन में एक नाबालिग लड़की का विवाह होने जा रहा था, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस टीम की तत्परता से इसे रोक दिया गया। लड़की की उम्र 17 साल 6 महीने थी, जबकि विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 साल है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने पुलिस विभाग के सहयोग से गांव में पहुंचकर जांच की। शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच में लड़की की उम्र निर्धारित मानक से कम पाई गई, जिससे यह बाल विवाह का स्पष्ट मामला बन गया।

लड़की का विवाह 19 फरवरी 2025 को तय था और तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। टीम ने लड़की और उसके माता-पिता को बाल विवाह के कानूनी परिणामों और इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बाल विवाह से लड़की के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यह कानूनन अपराध भी है।

समझाइश के बाद, माता-पिता ने स्थानीय लोगों की उपस्थिति में विवाह रोकने पर सहमति व्यक्त की। इस कदम से बाल विवाह को समय रहते रोका जा सका और बालिका के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास सफल हुआ।

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