RG Kar Case: पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस लिया केस? जानिए पूरी खबर..
पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट था और सुप्रीम कोर्ट में पुनः जांच की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है।
दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। महानगर के आर.जी. कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, जब यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, तो याचिका वापस ले ली गई।
पीड़िता के माता-पिता की ओर से अदालत से इस मामले की पुनः जांच की मांग की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के वकील से कुछ अहम सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि इस मामले में आगे कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ित पक्ष के वकील को सख्त चेतावनी भी दी और हलफनामे में दी गई जानकारियों को लेकर सतर्क रहने को कहा। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में पहले से ही दोषसिद्धि आदेश (कनविक्शन ऑर्डर) मौजूद है, जिसमें संजय राय को दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
पीड़िता के माता-पिता को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भविष्य में इस मामले में नई याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को "रेयर ऑफ द रेयरेस्ट" की श्रेणी में नहीं माना, इसलिए दोषी को मौत की सजा नहीं दी गई थी।
पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट था और सुप्रीम कोर्ट में पुनः जांच की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है।janjaagruktacom