SC ने LMV लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने की दी अनुमति..

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीधे तौर पर LMV लाइसेंसिंग अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करके इन आपत्तियों को संबोधित करता है और उन्हें निरस्त करता है।

SC ने LMV लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने की दी अनुमति..
SC allows LMV license holders to drive transport vehicles up to 7,500 kg..

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे दी है. 

हाल के वर्षों में, बीमा कंपनियों ने LMV लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं में भुगतान के खिलाफ़ तर्क दिया है, यह तर्क देते हुए कि ऐसे लाइसेंस बड़े वाहनों को कवर नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीधे तौर पर LMV लाइसेंसिंग अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करके इन आपत्तियों को संबोधित करता है और उन्हें निरस्त करता है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए चल रहे परामर्श के बीच भी आया है। हालाँकि प्रस्तावित विधायी परिवर्तन अभी संसद में प्रस्तुत किए जाने हैं, जो आगामी शीतकालीन सत्र में अपेक्षित है, आज का निर्णय स्वतंत्र रूप से LMV लाइसेंस धारकों के लिए ड्राइविंग विशेषाधिकारों का विस्तार करता है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये परिवर्तन जल्द ही पेश किए जाने वाले हैं, जो वर्तमान वास्तविकताओं के लिए कानून के सक्रिय समायोजन को दर्शाता है।

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