SC ने Diwali पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध का पालन न करने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई..

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मांगा है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

SC ने Diwali पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध का पालन न करने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई..
SC strongly reprimanded the government for not following the ban on firecrackers on Diwali.

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिवाली (Diwali) पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध का पालन न करने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली की गंभीर वायु प्रदूषण स्थिति पर चिंता जताते हुए पूछा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू क्यों नहीं किया गया। जस्टिस एएस ओका ने सवाल किया, "अखबारों में खबरें आ रही हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार यह जवाब दे कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया गया।"

केंद्र की ओर से पेश एएसजी ने भी इस बात पर सहमति जताई कि प्रतिबंध का उल्लंघन हुआ है। इस पर जस्टिस ओका ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत इसका स्पष्टीकरण दे। साथ ही, हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि अनुपालन क्यों नहीं हुआ। यह मामला वायु निवारण अधिनियम, 1981 के तहत आता है, जिसमें इस साल संशोधन के बाद केवल दंड का प्रावधान है।" केस में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने कहा कि एक रिपोर्ट में दिवाली के दिन प्रदूषण में भारी वृद्धि पाई गई थी। इस बार दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर 2022 और 2023 की तुलना में अधिक रहा। क्यूरी ने कहा कि लॉर्डशिप पहले से ही इस मुद्दे पर कार्य कर रहे थे, फिर भी यह स्थिति बनी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मांगा है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जस्टिस ओका ने कहा कि लोग दूसरे राज्यों से पटाखे ला रहे हैं। दिवाली से पहले जन जागरूकता अभियान की जरूरत है ताकि लोग इसे समझ सकें। दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

janjaagrukta.com