Congress को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, टैक्स असेसमेंट केस में याचिका खारिज..
दरअसल, कांग्रेस ने चार सालों के लिए इनकम टैक्स की टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। वर्ष 2014 से 2017 के लिए टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के संबंध में कांग्रेस की ओर से याचिका को अदालत में दाखिल किया गया था।
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका ख़ारिज कर दी है। दरअसल, कांग्रेस ने चार सालों के लिए इनकम टैक्स की टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। वर्ष 2014 से 2017 के लिए टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के संबंध में कांग्रेस की ओर से याचिका को अदालत में दाखिल किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि, कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। आयकर अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद थे। इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई।
बता दे कि, इससे पहले 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ ने अधिकारियों की ओर से लगातार तीन वर्षों यानी 2014, 2015 और 2016 के लिए शुरू की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया था कि कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही में समय-सीमा होती है। आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा छह मूल्यांकन वर्षों तक ही किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग आयकर कानून के प्रावधानों के विपरीत की जा रही है।