हाईकोर्ट ने किसानों को दी सलाह- ट्रैक्टर, जेसीबी से जाने के बजाए बस से जाए दिल्ली
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने जानकारी दी है कि राज्य के 8 जिलों में किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की अनुमति दी गई है।
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी के बजाए बस से दिल्ली जाने की सलाह दी है। फिलहाल, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।
मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने केंद्र सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने जानकारी दी है कि राज्य के आठ जिलों में किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी थी कि किसान बैरियर तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं।