Coal Scam Case : IAS रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत, SC से मिली अंतरिम जमानत..
वहीं दूसरी ओर EOW ने आज निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है
रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें कि रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है.
इस मामले में बचाव पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की. वहीं SC के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल की डबल बैंच ने अंतरिम जमानत का आदेश जारी किया. बता दें कि ईडी ने जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है.
EOW ने दर्ज किया मामला
वहीं दूसरी ओर EOW ने आज निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. उनके साथ ही समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. तीनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.