सुको की फटकार : विज्ञापनों पर 1000 करोड़ ..तो आरआरटीएस के लिए दें 415 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सोमवार को फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार से कहा विज्ञापन पर खर्च किए तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी करो।
नई दिल्ली, जनजागरुकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही 2 महीने के अंदर 415 करोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर देने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, तो निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।
कोर्ट ने मांगा था विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान सुनवाई के समय दिल्ली सरकार की ओर से पहले यह कहा गया था कि, वह प्रोजेक्ट लिए पैसा नहीं दे सकती। दिल्ली सरकार द्वारा यह बात कहे जाने के बाद कोर्ट की ओर से 2 हफ्ते में विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब मांगा गया था। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया था कि, वह दो हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराएं।