छात्रों को बड़ी राहत : हाईकोर्ट का आदेश- आरक्षण नीति से होगी बीएड-डीएड, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की काउंसिलिंग

इस साल B.Ed के 14400 सीट, डीएलएड की 6710 सीट और एग्री-हॉर्टिकल्चर की 3600 सीटों पर काउंसिलिंग होनी है।

छात्रों को बड़ी राहत : हाईकोर्ट का आदेश- आरक्षण नीति से होगी बीएड-डीएड, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की काउंसिलिंग

बिलासपुर, जनजागरुकता। आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश अनुसार अब बीएड, डीएड, बीएससी एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की काउंसिलिंग भी वर्तमान आरक्षण नीति से की जाएगी। हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोसी की सिंगल बैंच ने आदेश जारी किया है कि 31 दिसंबर से पहले काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए।

याचिका पर फैसले में सिंगल बेंच ने कहा है कि शासन स्तर पर आरक्षण के नियमों पर फैसला बाद में लिया जा सकता है, लेकिन छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस फैसले के बाद सैकड़ों छात्रों को राहत मिली है।

मामले में बता दें, कि इस साल B.Ed के 14400 सीट, डीएलएड की 6710 सीट और एग्री-हॉर्टिकल्चर की 3600 सीटों पर काउंसिलिंग होनी है। ज्ञात हो कि फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी करते हुए वर्तमान आरक्षण नियम के तहत 31 दिसंबर तक काउंसिलिंग कराने का आदेश दिया था।

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