कारोबारी अनवर, पुरोहित को जेल, त्रिपाठी, ढिल्लन 4 दिनों की रिमांड पर
दो हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले पर ईडी ने आज आरोपियों को विशेष कोर्ट में पेश किया।
रायपुर, जनजागरुकता। दो हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में रायपुर मेयर के भाई, कारोबारी अनवर ढेबर के साथ नितेश पुरोहित, त्रिलोक ढिल्लो सहित आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायधीश ने एपी त्रिपाठी, ढिल्लन की रिमांड अवधि बढ़ाते हुए 4 दिन के लिए ईडी को सौंपा। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर कारोबारी ढेबर और नितेश पुरोहित को जेल भेज दिया है।
ईडी ने अनवर की रिमांड नहीं मांगी
शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर को लेकर ईडी ने रिमांड ही नहीं मांगी है। बहस नितेश पुरोहित की रिमांड को लेकर हुई, लेकिन बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर स्पेशल कोर्ट ने नितेश पुरोहित को ईडी की रिमांड पर नहीं दिया है।
स्पेशल कोर्ट ने नितेश को जेल भेजा
बचाव पक्ष के वकील राहुल त्यागी ने कोर्ट से कहा कि सर यह कह रहे हैं कि नितिन पुरोहित के बेटे से इन्हें आमने-सामने पूछताछ करनी है। नितेश अस्वस्थ रहते हैं। हमारा अनुरोध है कि जब भी ईडी बेटे को खोजकर लाए, तब नितेश पुरोहित को दोबारा रिमांड पर लिया जाए। रिकॉर्ड में हमारी इस बात को दर्ज किया जाए।
ढिल्लो और त्रिपाठी चार दिन की रिमांड पर
इधर आरोपी कारोबारी त्रिलोक ढिल्लो और एपी त्रिपाठी को कोर्ट ने ईडी को 4 दिनों की रिमांड पर सौंपा है। अब ईडी इन कारोबारियों से 4 दिनों तक पूछताछ कर सकेगी। इसके बाद कोर्ट में इन्हें दोबारा पेश किया जाएगा।
बचाव पक्ष के वकीलों ने कार्यवाही पर उठाए सवाल
मामले को लेकर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राहुल त्यागी और फैजल रिजवी ने ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए एपी त्रिपाठी, त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित की रिमांड का विरोध किया।
किसी भी डिस्टलरी वालों को गिरफ्तार नहीं किया
बचाव पक्ष के वकील अधिवक्ता फैजल रिजवी ने कहा कि ये आरोप लगाते हैं कि शराब की बिक्री में गड़बड़ी हुई तो आखिर वो नकली होलोग्राम से लेकर सब कुछ तो डिस्टलरी से होता था, इन्होंने किसी भी डिस्टलरी को गिरफ्तार नहीं किया है। विशेष अदालत के जज अजय सिंह राजपूत ने अनवर और नितेश पुरोहित को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।