CG : पूर्व आबकारी मंत्री Lakhma को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
शराब घोटाले के मामले में 15 जनवरी को ED ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में हैं।
छत्तीसगढ़, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। EOW के मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अब EOW उनकी गिरफ्तारी कर सकती है।
4 फरवरी को उनकी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की कमी के कारण उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। शराब घोटाले के मामले में 15 जनवरी को ED ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में हैं।
दो आरोपियों ने लिया था लखमा का नाम
पूछताछ के दौरान आरोपी अरविंद सिंह ने ED को बताया था कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपये मिलते थे। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी बताया कि 50 लाख रुपये के अलावा उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये अलग से दिए जाते थे। इस हिसाब से पूर्व मंत्री को हर महीने कुल दो करोड़ रुपये मिलते थे।janjaagrukta.com