5503 पन्नों में चालान पेश- नाग, संदीप, दीपेश और चौधरी को 13 फरवरी तक जेल

चार्जशीट में 10 आरोपियों के नाम पर विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में 178 पन्नों का परिवाद और 5503 पन्नों में चालान पेश किया गया।

5503 पन्नों में चालान पेश- नाग, संदीप, दीपेश और चौधरी को 13 फरवरी तक जेल

रायपुर, जनजागरुकता। कोयला और मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया। मामले में ईडी की हिरासत में खनिज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग, संदीप कुमार, दीपेश टांक और ईडी के नाम पर 20 लाख की ठगी करने वाले आरोपित राजेश चौधरी हैं। इन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर यानि 13 फरवरी तक जेल भेज दिया गया है।

वहीं चार्जशीट में 10 आरोपियों के नाम पर विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में 178 पन्नों का परिवाद और 5503 पन्नों में चालान पेश किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ करीब 17 करोड़ रुपए के लेन-देन की बात कही गई है। 

ईडी ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत लिफाफा बंद आवेदन पेश किया जिसमें जांच के दौरान आगामी दिनों में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चालान पेश करने की मांगी अनुमति अदालत ने दी। चालान पर अगली सुनवाई 14 फरवरी तय की गई है।

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