Court: ठाणे में सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी को बरी किया गया; ओडिशा में हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग के साथ यह उत्पीड़न जनवरी 2021 से फरवरी 2021 के बीच हुआ। लड़की की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। सोतेले पिता को गिरफ्तार कर पांच महीने तक जेल में रखा गया।

Court: ठाणे में सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी को बरी किया गया; ओडिशा में हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Court: ठाणे में सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी को बरी किया गया; ओडिशा में हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र, जनजागरुकता डेस्क। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 14 वर्षीय सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को बरी कर दिया। दरअसल, बेटी ने पिता के खिलाफ लगे आरोपों से इनकार कर दिया था। विशेष पॉक्सो जज रूबी यू मालवंकर ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया। 23 जनवरी को पारित आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। 

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि लड़की अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहती है। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके सौतेले पिता उसे गलत तरीके से छूते और अश्लील वीडियो दिखाते थे। नाबालिग के साथ यह उत्पीड़न जनवरी 2021 से फरवरी 2021 के बीच हुआ। लड़की की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। सोतेले पिता को गिरफ्तार कर पांच महीने तक जेल में रखा गया। 

न्यायाधीश ने बताया कि दोनों मुख्य गवाह लड़की और उसकी मां अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाह देने में विफल रही। अदालत ने बताया कि मां और बेटी ने कहा कि व्यक्ति ने लड़की को पीटा, जिसे देखकर गुस्से में मां ने एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उसने परिस्थितियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया। लड़की ने अपनी गवाही में कहा कि जब वह गलती करती थी तो उसका सौतेला पिता उसे पीटता था। घटना वाले दिन व्यक्ति को लगा कि लड़की उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है, जिसके लिए उसने उसकी पिटाई कर दी। गुस्से में आकर लड़की ने मां के साथ शिकायत दर्ज कराई। लड़की ने इस बात से भी इनकार किया कि उसके सौतेले पिता ने उसे गलत तरीके से छूआ और अश्लील वीडियो दिखाया। 

हत्या के आरोप में दो भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा के गंजम की एक अदालत ने 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए दो भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) इंदु शर्मा ने सोमवार को केदार दास, उसका भाई सुशांत, कान्हू दास, बापी दास और सुधीर दास को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपियों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्र ने कहा, "मामले में पुलिस समेत 16 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।" आरोपियों ने पिछली दुश्मनी के कारण 27 मई 2020 को बीजीपुर इलाके में त्रिनाथ नाम के व्यक्ति की उसके घर के पास धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।janjaagrukta.com