हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना, यूपी के टाप अधिकारी जेल में, सुकों ने किया रिहा
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के टॉप अधिकारियों को जेल से रिहा करने का आदेश देकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट केआदेशों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव एस. एम. ए. रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा पर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।
जजों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की गई थी। प्रस्ताव में रिटायर्ड जजों को घर के कामकाज के लिए घरेलू सहायक देने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार अप्रैल को अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे।जिसका पालन करने में कोताही बरती गई।
शुक्रवार को आगे की सुनवाई
हाईकोर्ट के इन निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिकारियों को राहत देते हुए उन्हें हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा।