ई कॉमर्स कंपनियां स्नैपडील वी जॉन सेविंग फोम पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना
कार्रवाई कंपनी द्वारा प्रोडक्ट के विज्ञापन में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धाराओं का पालन नही करने पर की गई है।
बलौदाबाजार, जनजागरुकता। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर नापतौल विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा ऑनलाइन बाजार के नियमों के उल्लघंन पर देश की बड़ी ई. कॉमर्स कंपनी स्नैपडील पर डेढ़ लाख रुपये एवं वी जॉन सेविंग फोम कंपनी पर 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। उक्त कार्रवाई कंपनी द्वारा प्रोडक्ट के विज्ञापन में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धाराओं का पालन नही करने पर की गई है।
नापतौल विभाग द्वारा इस महीने अभी तक दो कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए कुल एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग के निरीक्षक दामोदर वर्मा ने बताया कि प्रसिद्ध सेविंग फोम विद जॉन जो गुरुग्राम हरियाणा की कंपनी है, का विज्ञापन टेलीविजन पर बॉलीवुड सुपरस्टार द्वारा किया जाता है। टेलीविजन विज्ञापन में सेविंग फोम की कीमत 99 रुपए रुपए बताई गई है लेकिन उत्पाद की मात्रा की क्वांटिटी नहीं बताने पर कंपनी को नोटिस जारी किया गया।
कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर हुई कार्रवाई
कंपनी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद जवाब दिया कि सेविंग फोम क्रीम की मात्रा का कलर बैकग्राउंड कलर से मैच हो जाने के कारण दिखाई नहीं दिया इसलिए विज्ञापन में गलती को तुरंत सुधारकर मात्रा को स्पष्ट कलर में प्रदर्शित कर दिया गया है। कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धाराओं के उल्लघंन का केस दर्ज़ किया गया। फिर कंपनी द्वारा गलती स्वीकारते हुए विभाग में राजीनामा राशि 30 हजार रुपए जमा किया गया।
ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने की ये कोताही
इसी तरह देश की बड़ी ई-कॉमर्स कम्पनी स्नैपडील जिसका मुख्यालय गुरुग्राम नई दिल्ली है, द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर दिए अपने विज्ञापन में उत्पाद डेनवर डियोडोरेंट स्प्रे एवं बायोकेयर पपाया स्क्रब का प्राइस प्रदर्शित किया गया लेकिन दोनों प्रोडक्ट की मात्रा प्रदर्शित नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया। इस पर कंपनी द्वारा गलती स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा विभाग में जुर्माने की राशि एक लाख 50 हजार रुपए जमा किए गए हैं।