वन विभाग द्वारा पिंजरे में कैद कर पक्षी के सौदागरों पर होगी कार्रवाई..
बताया गया कि, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर तोते व अन्य पक्षियों की बिक्री करने वालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
बिलासपुर, जनजागरुकता। बिलासपुर में तोते व अन्य पक्षियों की बिक्री करने वालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बता दें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने शुक्रवार को सभी मुख्य वन संरक्षक को निर्देश जारी किया है।
बताया जा रहा कि, तोते व अन्य पक्षी, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित मई-2022 की अनुसूची में शामिल है, उनकी खरीदी, बिक्री व पालन करना कानूनन पूर्ण से प्रतिबंधित है। इस संबंध में अब तोते व अन्य पक्षियों की बिक्री करने वालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बता दें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने शुक्रवार को सभी मुख्य वन संरक्षक को निर्देश जारी किया है। इसके पहले कार्रवाई नहीं होने से पक्षी के सौदागरों के हौसले बुलंद हो गए। जिससे लोग जमकर कमाई कर रहे हैं। इस दौरान प्रतिबंधित पक्षियों को लोग पाल भी रहे हैं। जिस पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने नाराजगी जाहिर की है। यही कारण है कि उन्होंने आदेश जारी कर नियमित जांचके आदेश जारी किया हैं। जिसके तहत अब विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।