हाईकोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव व जिला शिक्षाधिकारी को जारी किया नोटिस
बता दें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भृत्य,स्वीपर व रसोईया के पद पर कार्यरत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव व जिला शिक्षाधिकारी को नोटिस जारी किया हैं।
बिलासपुर, जनजागरूकता। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भृत्य,स्वीपर व रसोईया के पद पर कोंडागांव जिले के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव व जिला शिक्षाधिकारी को नोटिस जारी किया हैं।
जानकारी के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भृत्य,स्वीपर व रसोईया के पद पर कोंडागांव जिले के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत थे। जिन्हें अगस्त 2019 से पृथक कर दिया गया था। जिला शिक्षाधिकारी कोंडागांव के द्वारा अगस्त 2019 के बाद से उनको काम पर नहीं रखा जा रहा है। जबकि जिला कोन्डागांव के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में भृत्य के पद पर अभी भी डेली वेजेस पर भृत्य, माली इत्यादि पदों पर लोगों को रखा गया है। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोन्डागांव गांव जिले के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्हें प्राथमिकता देते हुए काम पर नहीं रखा जा रहा है जबकि अन्य लोगों को नियुक्त भी किया जा रहा है।
बता दें जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला शिक्षाधिकारी कोंडागांव,कलेक्टर कोंडागांव एवं विकासखंड शिक्षाधिकारी माकड़ी को स्वीपर रसोईया चौकीदार आदि पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मी के रूप में याचिकाकर्ता को पूर्व में किए गए कार्यों व अनुभव के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता व महत्व देने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर कोंडागांव व जिला शिक्षाधिकारी को नोटिस जारी किया हैं।