हाईकोर्ट ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने से किया इंकार

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापमं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने से किया इंकार

बिलासपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने से साफ इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापमं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि टीचर्स एजिबिलिटी टेस्ट को लेकर नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर बिलासपुर के सुशील गहरे ने दायर याचिका में कहा है कि पूर्व में जिन लोगों ने डीएड कर लिया है उन्हें भी सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाता था लेकिन 2018 में एक अधिसूचना जारी कर एनसीटीई ने पात्रता दे दी लेकिन दो वर्ष के अंदर उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। 

उसके बाद इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने की मांग की। ये परीक्षा 18 सितंबर को रखी गई है। कोर्ट ने कम समय होने के कारण परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया लेकिन राज्य सरकार, एनसी टीई और व्यापमं को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।