High Court : गैस पीड़ितों को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय, सुनवाई आज
पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारियों को अवमानना के दोषी ठहराया गया है।
भोपाल, जनजागरुकता डेस्क। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें गैस पीड़ितों को सही इलाज और शोध की व्यवस्था की मांग की गई है। साथ ही, पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारियों को अवमानना के दोषी ठहराया गया है, और हाईकोर्ट ने सरकार से 16 जनवरी तक इस मामले में जवाब मांगा है, सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
उच्च न्यायालय के जस्टिस शील नागू और देवनारायण मिश्र की खंडपीठ ने भोपाल गैस पीड़ितों के मामले में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के 9 उच्च अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त 2012 के आदेश की अवमानना के संबंध में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने भोपाल गैस पीड़ितों को सही इलाज और शोध की व्यवस्था नहीं प्रदान की है।