न्यूनतम समर्थन मूल्यः धान और मक्का बेचने वाले किसान 31 अक्टूबर तक कराएं पंजीयन

पिछले साल धान बेच चुके किसानों को फिर पंजीयन कराने की जरूरत नहीं, जरूरत अनुसार बदलाव करा सकेंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्यः धान और मक्का बेचने वाले किसान 31 अक्टूबर तक कराएं पंजीयन

रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और मक्का बेचने के लिए आदेश जारी कर दिया है। किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना होगा। यह प्रक्रिया एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए की जानी है। 

आदेशानुसार खरीफ सीजन 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके किसानों को फिर से धान के लिए ही नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। खाद्य विभाग के अनुसार ऐसे कृषक जो खरीफ वर्ष 2021-22 में धान विक्रय करने के लिए पंजीयन नहीं कराए थे, उनको नया पंजीयन कराना होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश में कहा है कि इसके तहत एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के नवीन पंजीयन और पंजीकृत फसल अथवा रकबे में संशोधन की कार्यवाही भी 31 अक्टूबर तक की जानी है। एकीकृत किसान पोर्टल पर नवीन पंजीयन के लिए ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री पौधरोपण प्रोत्साहन योजना, धान एवं मक्का उपार्जन, कोदो -कुटकी एवं रागी उपार्जन योजना को सम्मिलित किया गया है। 

पिछले साल छत्तीसगढ़ में 21 लाख 77 हजार से अधिक किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था। सरकार ने इस बार एक करोड़ पांच लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी की है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्दी ही धान खरीदी शुरू होने की तारीखों की घोषणा करेगी।

इससे हो रहे ..ये लाभ

पहले किसानों को अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाकर आवेदन, पंजीयन कराना पड़ता था। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। बाद में सरकार ने प्रक्रिया का सरलीकरण कर अनेक योजनाओं के लिए एक प्लेटफार्म बना दिया। 

एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया

इसके तहत कृषक पंजीयन के लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया। इसको राजस्व विभाग के भुंईया पोर्टल से लिंक कर दिया गया है ताकि किसानों की जमीन और बोई गई फसलों का रकबा सत्यापन किया जा सके।

ये करा सकते हैं पंजीयन

किसान पोर्टल में सभी प्रकार के भू-धारक एवं वन पट्टा धारी किसान पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री पौधरोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वन पट्टा धारक, ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में पौधरोपण करते हैं, उन्हें भी पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी। खरीफ मौसम की सभी कृषि एवं उद्यानिकी फसल तथा धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टीफाइड धान एवं पौधरोपण करने वाले किसानों का भी एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन जरूरी है।