Railways : रेलवे ने बदला टिकट रिजर्वेशन नियम, यात्रियों को मिलेगी राहत..
एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड चार महीने की जगह दो महीने होने से यात्रियों को भले ही फायदा हो, लेकिन रेलवे का नुकसान होगा।
नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। रेलवे बोर्ड (Indian Railway) ने टिकट बुकिंग के नियम में नया संशोधन किया है। अब तक कोई भी यात्री को अपनी यात्रा के 120 दिन पहले टिकटों की बुकिंग कराने की सुविधा मिलती थी। रेलवे बोर्ड ने इस समय अवधि को घटाकर आधी यानि 60 दिन कर दी है। रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) संजय मूनचा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, 31 अक्टूबर तक टिकटों की बुकिंग में कोई बदलाव नहीं होगा।
इस दिन से लागू होगा नया नियम
रेलवे ने गुरुवार को कहा कि 1 नवंबर 2024 से यात्री अपनी यात्रा के 60 दिन पहले तक ही टिकट की एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। 60 दिनों में ट्रेन जर्नी की डेट शामिल नहीं है
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) संजय मनोचा ने बताया कि 1 नवंबर, 2024 से ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की मौजूदा लिमिट 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दी जाएगी और बुकिंग भी इस नए नियम के अनुसार ही की जाएगी। संजय मनोचा ने कहा, ''हालांकि, 120 दिनों के एआरपी (एडवांस रिजर्वेशन पीरियड) के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। लेकिन 60 दिनों के एआरपी से परे की गई बुकिंग को कैंसिल करने की अनुमति होगी। इसका मतलब ये भी हुआ आप 31 अक्टूबर, 2024 तक 4 महीने की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं।
रेलवे का होगा नुकसान, यात्रियों को फायदा
एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड चार महीने की जगह दो महीने होने से यात्रियों को भले ही फायदा हो, लेकिन रेलवे का नुकसान होगा। अभी चार महीने पहले टिकट बुक होने पर रेलवे को एडवांस में धनराशि मिल जाती थी, अब इसमें घटोत्तरी दर्ज होगी। मसलन, चार महीने पहले टिकट बुकिंग पर यात्रियों से एडवांस में सौ करोड़ रुपये मिलने पर रेलवे के पास फंड रहता था। फिर अधिकतर मामलों में एआरपी में बुक टिकट कैंसिल हो जाते थे, जिसका कैंसिलेशन चार्ज भी रेलवे को मिलता था।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एआरपी अधिक होने की वजह से सीटें भी खाली रह जाती हैं, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है। वर्तमान में करीब 21 प्रतिशत टिकट कैंसिल होते हैं तथा चार से पांच प्रतिशत पैसेंजर यात्रा नहीं करते, ऐसे में सीटें खाली रह जाती थीं और रेलवे को नुकसान होता था। अब इस पर अंकुश लग सकेगा।
इन ट्रेनों में नहीं लागू होगा नियम
रेलवे ने बताया ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसे कुछ स्पेशल ट्रेनों पर ये नियम लागू नहीं होगा। इन ट्रेनों के बुकिंग नियमों में कोई बदलाव भी नहीं होने वाला। वहीं, विदेशी टूरिस्टों के लिए 365 दिन की समय सीमा को भी नहीं बदला जाएगा, मतलब फॉरेन पर्यटकों के लिए एडवांस बुकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कालाबाजारी पर लगेगी रोक
रेलवे ने यह भी बताया कि वर्तमान में केवल 13 प्रतिशत यात्री ही 120 दिन पहले टिकट की बुकिंग करते हैं, जबकि अधिकांश यात्री अपनी यात्रा से 45 दिन पहले तक ही टिकट बुक कर लेते हैं. टिकट की एडवांस बुकिंग में इतनी लंबी समय सीमा होने के कारण टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की समस्याएं बढ़ जाती हैं. नए नियम से टिकटों की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को लाभ होगा और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा.
रेलवे का यह निर्णय त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली टिकटों की मांग और कालाबाजारी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.