पीएससी-2022.. कुछ तो गड़बड़ है.. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पेश किया उदाहरण..

अभ्यर्थी के तर्क व सबूत पेश करने पर अदालत ने शासन और आयोग को नोटिस जारी किया है। उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

पीएससी-2022.. कुछ तो गड़बड़ है.. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पेश किया उदाहरण..

बिलासपुर, जनजागरुकता। (Bilaspur News) पीएससी पर जो दाग लगा है वह छत्तीसगढ़ में बढ़ता ही जा रहा है। इस संस्थान पर जो उंगली उठी है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पीएससी परिणाम के बाद से गड़बड़ी के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो स्थिति स्पष्ट नजर आने लगी है। याचिका के बाद अब कोर्ट को भी पीएससी व सरकार को आदेश करना पड़ रहा है

इसलिए कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ पीएससी चयन प्रक्रिया में कुछ तो बड़ी गड़बड़ी है.. इसलिए बार-बार मामले में नयी बात सामने आ रही है। कोर्ट में पेश कई उदाहरणों में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पीएससी को एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।  

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जताई है। मामले पर याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया, इससे उसकी चयन प्रक्रिया बाधित हुई है।

पीएससी से जवाब-तलब

सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पीएससी-2022 परीक्षा के मामले में सुनवाई कर राज्य शासन व लोक सेवा आयोग (पीएससी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है और एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 

अभ्यर्थी टेकराम ने सबूत के साथ नया खुलासा किया

बता दें कि छत्तीसगढ़ पीएससी का मामला शांत होने की बजाय उलझता जा रहा है। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार नए मामले में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामले में जांच की मांग की है। 

नॉट आन्सर्ड पर आपत्ति

याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया, इससे उसकी चयन प्रक्रिया बाधित हुई है।

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