बेमेतरा में खूनी संघर्ष के बाद शांति बनाए रखने चप्पे-चप्पे पर फोर्स की नजर

ग्राम बिरनपुर में धारा-144 लागू, जुलूस, धरना, आम सभा व प्रदर्शन पर रोक, घटना स्थल गांव के चारों ओर पुलिस फोर्स तैनात।

बेमेतरा में खूनी संघर्ष के बाद शांति बनाए रखने चप्पे-चप्पे पर फोर्स की नजर


बेमेतरा, जनजागरुकता। दो समुदायों में खूनी संघर्ष के बाद बमेतरा के बिरनपुर में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 लागू है। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने जिले के ग्राम बीरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को दो पक्षों में विवाद होने के कारण आस-पास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत बिरनपुर के ग्राम बिरनपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शांति बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में जुलूस, धरना आम सभा व प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।

घातक हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एल्मा ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के तहसील साजा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरनपुर के ग्राम बिरनपुर में जूलूस धरना, आम सभा एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेशानुसार ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही ये अनुज्ञप्ति धारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अस्त्र शस्त्र धारदार घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और न ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा।

नारेबाजी, भ्रामक प्रचार पर रोक
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पॉप्लेट पर्चे सोशल मिडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार से कोई नारेबाजी अथवा भ्रमक प्रचार नहीं करेगा। जिससे किसी वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो।

अगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा
यह आदेश सभी प्रकार के दलों संगठनों संघों तथा आम जनता पर लागू होगा तथा 08 अप्रैल 2023 से अगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूध्द धारा 188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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