कलेक्टर ने 3 सीमेंट संयंत्रों को लगाया करोड़ों का जुर्माना
बलौदाबाजार जिले के तीनों संयत्रों ने किया है खदान अनुबंध का उल्लंघन। अल्टाटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और न्यूवोको सीमेंट शामिल है।
रायपुर/बलौदाबाजार, जनजागरुकता। खदान अनुबंध का उल्लंघन करने के मामले में बलौदाबाजार कलेक्टर ने क्षेत्र के तीन सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी किया है। अनुबंध का उल्लंघन करने वालों में अल्टाटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और न्यूवोको सीमेंट शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, श्री सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन कंपनी ने खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (एमडीपीए) का उल्लंघन किया है।
अल्ट्राटेक सीमेंट को 24 करोड़ 10 लाख जमा करने फरमान
खनिज विभाग की माने तो अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा – 1 में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी। इस पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपए की वसूली के लिए 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद जिला प्रशासन ने वसूली का आदेश जारी किया है।
श्री सीमेंट को 3 करोड़ 41 लाख की वसूली नोटिस
इसी तरह श्री सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी। 3 करोड़ 41 लाख 23 हज़ार 250 रुपए की वसूली का आदेश आज जारी किया गया।
न्यूवोको विस्टास को 2 करोड़ 11 लाख जमा करने फरमान
न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था। कंपनी ने एमडीपीए की कंडीका 4.3.2 के अनुसार उत्पादन में कमी की मात्रा पर रॉयल्टी, डीएफएफ, टीसीएस, और अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर सहित 2 करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। janjaagrukta.com