राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सुको ने गठित की सर्च कमेटी
पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति और चयन के लिए एक सर्च कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
कोलकाता, जनजागरुकता डेस्क। राज्य के विश्वविद्यालयों को कैसे चलाया जाए, इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तीखी खींचतान चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति और चयन के लिए एक सर्च कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
शीर्ष अदालत ने 3 से 5 नाम सुझाने को कहा
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को राज्यपाल, राज्य सरकार और यूजीसी से प्रत्येक के लिए 3 से 5 नाम सुझाने को कहा था। शीर्ष अदालत कोलकाता उच्च न्यायालय के 28 जून के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा 11 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश में कोई अवैधता नहीं है।
अदालत खुद एक खोज समिति बनाएगी
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुलपतियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार का विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित था और कहा कि अदालत खुद एक खोज समिति बनाएगी।
शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत
बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वह उसके सभी निर्देशों का पालन करेगी।
अदालत के आदेश पर गठित सर्च कमेटी को स्वीकार करेंगे
बसु ने कहा, "हमने हमेशा यह कहा है कि राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद हर विश्वविद्यालय में एक सर्च कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। हम हर विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द ऐसी समितियां चाहते हैं।" सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, हम माननीय अदालत के आदेश पर गठित सर्च कमेटी को स्वीकार करेंगे और इसके कामकाज को सुविधाजनक बनाएंगे।