Breaking झटका पे झटका- राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म

आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म हो गई है। लोकसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है।

Breaking  झटका पे झटका- राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। गुजरात में 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म हो गई है। लोकसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। 

राहुल गांधी 23 मार्च 2023 से लोकसभा में अयोग्य घोषित किए गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने ये पत्र जारी किया है जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता ख़त्म हो गई। बता दें कि कल गुरुवार को राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी।

ये है मामला

राहुल गांधी केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद थे। इस बारे में छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा- उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। मामले के अनुसार राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में 7 पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

janjaagrukta.com