नया साल का आयोजन- गाइडलाइन जारी, रात 12.30 बजे तक के लिए पार्टी की अनुमति, कैमरे से होगी निगरानी

शराब परोसने लाइसेंस लेना होगा, इसकी जांच के लिए अलग से प्रशासनिक टीम बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच करेगी।

नया साल का आयोजन- गाइडलाइन जारी, रात 12.30 बजे तक के लिए पार्टी की अनुमति, कैमरे से होगी निगरानी

रायपुर, जनजागरुता। छत्तीसगढ़ में नए साल के आयोजन, समारोह, पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है, जब नए साल पर कोई खास पाबंदियां नहीं होगी। 

रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद बैठक की गई। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल, मैरिज पैलेस, क्लब, कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइडलाइन तय की है। उन्हें इसकी जानकारी दी गई है।

नई गाइडलाइन के अनुसार इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी, पर भी शासन को कुछ नियमों का पालन कराना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक नए साल की इवेंट पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

शिकायत पर डीजे जब्ती की होगी कार्रवाई

नए साल के आयोजनों के संचालकों को डीजे और साउंड सिस्टम जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को दिक्कत होने पर शिकायत के बाद साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

क्षमता अनुसार बुलाए जाएंगे लोग

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जाना है। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाड़ियों के सड़कों पर बेतरतीब खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा।

आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12.30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब , होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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