पाकिस्तान : मिले उपहारों की जानकारी छिपाकर फंसे इमरान, नेशनल असेंबली की सदस्यता रद्द
अब इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी, फैसला सुनाने के बाद पाकिस्तानी चुनाव आयोग के बाहर फायरिंग।
इस्लामाबाद, जनजागरुकता डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तोशाखाना मामले में अयोग्य करार दिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की है। आयोग की ओर से यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब पूर्व पीएम द्वारा पाकिस्तान में आजादी मार्च निकालने का एलान किया गया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। फैसले के मुताबिक गलत जानकारी देने की वजह से इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। फैसले के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर पर फायरिंग भी की गई।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार 21 अक्टूबर को तोशाखाना संदर्भ में गलत जानकारी देने के लिए अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के मुताबिक कोई भी नागरिक इस कानून के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और पद पर रहने के योग्य नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की जानकारी दी है।
अगस्त में गठबंधन सरकार द्वारा इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त पैसे का विवरण साझा नहीं करने के लिए संदर्भ दायर किया गया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट – सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ को संदर्भ प्रस्तुत किया था, जिन्होंने बाद में इसे आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा को भेज दिया था।
ये था पूरा मामला, कई नेताओं पर हुई थी एफआईआर
2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने सुनवाई के दौरान ईसीपी को बताया कि राज्य के खजाने से खरीदे गए उपहारों की बिक्री से 21.56 करोड़ रुपए का भुगतान कर लगभग 58 लाख रुपए प्राप्त हुए। तोशाखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों को ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को देनी होती है ।
इमराम खान ने स्वीकार की थी चार उपहारों को बेचने की बात
इमरान खान ने 8 सितंबर को ईसीपी को सौंपे गए एक लिखित जवाब में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त कम से कम चार उपहारों को बेचने की बात स्वीकार की थी। हालांकि जवाब देने से पहले पीटीआई सरकार में रहते हुए 2018 में पदभार ग्रहण करने के बाद से इमरान को दिए गए उपहारों के विवरण का खुलासा करने से यह कहते हुए हिचक रही थी कि ऐसा करने से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरा होगा। इसके बाद पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था।
उपहारों में महंगी कलाई घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी, एक
महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं
उपहारों में एक महंगी कलाई घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं। इमरान खान को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी । इमरान खान के विरोधी दावा कर रहे हैं कि वे आयकर रिटर्न में बिक्री दिखाने में विफल रहे। याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें पाकिस्तान के संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए। पीटीआई नेताओं ने लोगों से अपने अधिकारों के लिए बाहर आने को कहा है। फैसले की घोषणा के तुरंत बाद पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने ईसीपी के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनता से “अपने अधिकारों के लिए” अपने घरों से बाहर आने के लिए मीडिया को बयान दिया। janjaagrukta.com