SC : Soumya Chaurasia को राहत नहीं, बढ़ी अंतरिम जमानत..
अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के अंत में होगी।
जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया। सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) पर कथित कोयला वसूली घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि वह एक साल 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं।
गुरुवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की प्रगति पर जानकारी मांगी, तो सौम्या चौरसिया के वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के अंत में होगी।
सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) छत्तीसगढ़ कैडर की सिविल सेवा अधिकारी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में उप सचिव और विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) थीं। बघेल सरकार के दौरान वह एक प्रभावशाली अधिकारी मानी जाती थीं। ईडी की जांच में सामने आया था कि छत्तीसगढ़ में एक संगठित गिरोह द्वारा प्रत्येक टन कोयले के परिवहन पर 25 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी, जिससे कुल 540 करोड़ रुपये की वसूली का अनुमान लगाया गया। इस मामले में आयकर विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और सौम्या चौरसिया को आरोपी बनाया गया था।