यातायात नियमों को तोड़ने पर 38 वाहन चालकों का Driving license निलंबित..

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित, मोटरयान अधिनियम के तहत 4959 प्रकरणों में की गई 19.36 लाख रूपये की चलानी कार्रवाई।

यातायात नियमों को तोड़ने पर 38 वाहन चालकों का Driving license निलंबित..
Driving license of 38 drivers suspended for breaking traffic rules

गौरेला पेंड्रा मरवाही, जनजागरुकता। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति (Road Safety Committee) की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी (Collector Leena Kamlesh Mandavi) और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता (Bhavana Gupta) ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी वाहनों की गति सीमा के लिए संकेतांक बोर्ड लगाने निर्देश के दिए। जिले के विभिन्न चौक-चौराहों, तिराहा, मोड़ एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय के लिए संबंधित विभागों को रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, धीरे चलें का संकेत बोर्ड, क्रेश बेरियर, रिफ्लेक्टिव टेप, फेसवॉल, सड़क किनारे पेड़ पर रेडियम लगाने, सड़कों के गड्ढ़े भरने, गति अवरोधक, रम्बल स्ट्रीप, रोड मार्किंग आदि के निर्देश दिए।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह जनवरी से अक्टूबर 2024 तक यातायात नियमों का अवहेलना करने पर 40 आरोपी वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निलंबन हेतु भेजे गए प्रकरणों में से 38 चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किया गया है। ड्रायविंग लायसेंस निलंबन के 2 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। मोटरयान अधिनियम के तहत माह जनवरी से अक्टूबर 2024 तक 4959 विभिन्न प्रकरणों में 19 लाख 36 हजार 200 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है। इनमें बिना हेलमेट के 860 प्रकरणों में 4 लाख 30 हजार रूपए, बिना सीट बेल्ट के 352 प्रकरणों में 1 लाख 80 हजार रूपए, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 114 प्रकरणों में 34 हजार 300 रूपए, बिना लायसेंस के 72 प्रकरणों में 72 हजार 500 रूपए, अवैधानिक पार्किंग के 47 प्रकरणों में 9000 रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 42 प्रकरणों में 85 हजार रूपए, वायु प्रदुषण जांच के 17 प्रकरणों में 9 हजार 800 रूपए, नाबालिक वाहन चालक के 13 प्रकरणों में 13000 रूपए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 9 प्रकरणों में 9000 रूपए, पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक भार लादने के 9 प्रकरणों में 33 हजार 500 रूपए, नशे की हालत में वाहन चलाने के 8 प्रकरणों में 83000 रूपए, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के 3 प्रकरणों में 12 हजार 500 रूपए, भार वाहक वाहनों में यात्री परिवहन के 1 प्रकरण में 10000 रूपए और अन्य 3412 प्रकरणों में 9 लाख 54 हजार 600 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न के 809 प्रकरणों में 16 लाख 41 हजार रूपए फाईन किया गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओेम चंदेल, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक, एसडीएम मरवाही ऋचा चन्द्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी जे के शास्त्री, जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण दीपक ठाकुर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग, यातायात, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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